आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, चुनावों के दौरान मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 35 से 40 लाख खर्च सीमा तय की गई। जबकि पार्षद प्रत्याशियों के लिए 3 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9 से 12 लाख खर्च सीमा एवं सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख खर्च सीमा तय की गई है।
आयोग ने अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा तय किया है यूपी निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके नगर निकाय में अलग-अलग पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च को सीमित कर दिया। इसी कड़ी में अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा, सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार खर्च सीमा तय की गई है।