लखनऊ

अब घर पर बनवा सकते हैं राशन कार्ड, बेहद आसान है यह तरीका

Know How to Apply for Online Ration Card- राशन कार्ड की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को भी पेश किया है जिसके तहत अब लोग एक राज्य के राशन कार्ड को दूसरे राज्य में भी उपयोग कर सकते हैं।

लखनऊNov 17, 2021 / 09:20 am

Karishma Lalwani

Know How to Apply for Online Ration Card

लखनऊ. Know How to Apply for Online Ration Card. राशन कार्ड की मदद से केवल सस्ता राशन ही नहीं मिलता बल्कि यह किसी व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। राशन कार्ड की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को भी पेश किया है जिसके तहत अब लोग एक राज्य के राशन कार्ड को दूसरे राज्य में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर सरकार ने इसका भी हल ढूंढ निकाला है। तकनीक की मदद से अब घर बैठे ही राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य का निवासी इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।भारत में 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति कही राशन कार्ड बनवा सकता है। राशन कार्ड में एक मुखिया और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम लिखा होता है।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई

• राशन कार्ड बनावाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर और अप्लाई ऑनलाइन फॉर राशन कार्ड पर क्लिक करें।
• राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है।
• राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 05 रुपये से लेकर 45 रुपए तक है। आवेदन भरने के बाद शुल्क जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
• फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
तीन प्रकार के राशन कार्ड

– गरीबी रेखा के ऊपर

– गरीबी रेखा ने नीचे

– अन्तयोदय परिवारों के लिए।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट दिए जा सकते हैं।
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