एडवांस के नाम पर किराएदार नहीं होंगे प्रताड़ित
नए कानून में इस बात का खयाल रखा गया है कि मकान मालिक एडवांस के नाम पर ज्यादा वसूली न करें। इसके लिये भी एक सीमा तय कर दी गई है। अब अगर आवासीय परिसर है तो मकान मालिक किराएदार से दो महीने से ज्यादा एडवांस नहीं ले पाएंगें। अगर परिसर गैर आवासीय है तो एडवांस किराया लेने की सीमा छह महीने तय कर दी गई है। अब किराएदार एडवांस के नाम पर किराए का कईगुना वसूली से बच जाएंगे।
किराया रोका तो दोगुना देना होगा
नया कानून जहां मकान मालिकों को मनमाने एडवांस से रोकता है तो वहीं इसमें इस बात का भी इंतजाम किया गया है कि किराएदार भी किराया न रोकें या बकाया लगाएं। नए कानून में अगर अगर किराएदार नोटिस के बाद भी तय तारीख पर किराया नहीं देता है और मकान भी खाली नहीं करता है तो उसे इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। ऐसी स्थिति में किराएदार को पहले दो महीने दोगुना और उसके बाद चार गुना किराया मकान मालिक को देना होगा।
मरम्मत के लिये नोटिस जरूरी
मकान मालिक अगर मरम्मत कराना चाहता है तो उसे किराएदार को पहले से बताना होगा। नए कानून में मरम्मत आदि कार्यों के लिये मकान मालिक को 24 घंटे पहले नोटिस देने का प्रावधान किया गया है।