सामूहिक विवाह में मदद कन्या विवाह सहायता योजना के तहत विभाग 20 नवंबर को सामूहिक विवाह कराने जा रहा है। सामूहिक विवाह के तहत जो श्रमिक इच्छुक हैं वह विभाग से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं। इसमें वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के बाद विभाग सामूहिक विवाह कराएगा। सामूहिक विवाह के 15 दिन के अंदर श्रम विभाग द्वारा लड़की के पिता के बैंक खाते में एकमुश्त 65 हजार रुपये भेजा जाएगा। इसके पहले कपड़ा खरीदने के लिए दस हजार रुपये दिए जाएंगे।
कौन होगा पात्र ऐसे श्रमिक जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों और यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हों। साथ ही वह 100 दिन की सदस्यता अवधि पूरी कर चुका हो तथा उनका अंशदान अद्यतन जमा हो।
जरूरी दस्तावेज – आयु प्रमाण पत्र – सहमति पत्र, घोषणा पत्र – परिवार रजिस्टर नकल की छाया प्रति – दो फोटो – राशन कार्ड की छाया प्रति ये भी पढें: त्योहार के लिए शुरू हो रही यह ट्रेनें, मार्च 2022 तक चलेंगी यह ट्रेनें