डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया, “यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यात्रा शुरू होने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।”
कावड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी शराब और मांस की दुकानें
डीजीपी ने आगे कहा, “कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर होनी चाहिए। यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सूअर जैसे आवारा जानवर यात्रा मार्गों पर घूमते न दिखें। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी।
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