कितनी बार कर सकते हैं करेक्शन – अगर नाम बदलना हो तो दो बार यह करेक्शन कराया जा सकता है। – जन्म तिथि बदलवानी हो तो सिर्फ एक बार ही यह करेक्शन कराया जा सकता है।
– घर का पता बदलवाने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लोग घर बदलने या जगह बदलने के बाद इसे बदलवाते है, जो जरूरी भी है। – इसी तरह मोबाइल नंबर भी बदलवाने की कोई सीमा नहीं है। कितनी बार भी करेक्शन कराया जा सकता है।
– अगर फोटो क्लियर नहीं है या फिर कोई भी वजह, इसे कितनी बार भी सही कराया जा सकता है। ऐसा होगा अपडेट आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि या पता अपडेट कराने के लिए आधार नामांकन/अपडेशन केंद्र पर जाना होगा। अगर अपडेट निर्धारित संख्या को पार कर चुका है तो यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल या डाक के माध्यम से नामांकन केंद्र पर किए गए अपडेट को स्वीकार कराने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए यूआरएन (URN) स्लिप की एक कॉपी, आधार डिटेल्स और एडिट डिटेल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होगा। इन डिटेल्स के साथ आप अपना आवेदन ईमेल यूआईडीएआई को ईमेल पर भेज सकते हैं। यूआईडीएआई डॉक्युमेंट्स को वैरीफाई करेगा। अगर सब सही हुआ तो आपके आधार में जरूरी एडिटिंग की जाएगी।