टिकट खोने के नियम जानें भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। कभी सफर में कुछ परेशानियां भी आती है। जैसे आपका टिकट कहीं खो जाए तो। और मोबाइल फोन में भी टिकट नहीं है। जानिए टिकट खोने के बाद इससे जुड़े नियम। टिकट खोने के बाद आप क्या कर सकते हैं जानें।
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टिकट चेकर बना देगा डुप्लीकेट टिकट रेलवे की इस सुविधा का फायदा उठाकर आप गुम हुए ट्रेन टिकट को दोबारा पा सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा। टिकट चेकर डुप्लीकेट टिकट बना देगा। सिर्फ कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। और नया डुप्लीकेट टिकट जारी कर देगा। यह भी पढ़ें
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गुम टिकट बनवाने का चार्ज जानें भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/आरएसी टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपए देकर मिल जाएगा। बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपए देने होंगे। अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट गुम होता है तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। रेलवे की सुविधा, सिर्फ 5 फीसद रकम कटेगी मान लीजिए भाग्यवश आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है। तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे को दिखा सकते हैं। ऐसा करने पर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि 5 फीसद रकम काट ली जाएगी, जो कि मिनिमम 20 रुपए होगा।