इसके लिए 4 तरीके हैं-
आधार ओटीपी के जरिए इसे भरना आसान होता है।
नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए भी इसे पूरा किया जा सकता है।
ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें।
आधार ओटीपी के जरिए इसे भरना आसान होता है।
नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए भी इसे पूरा किया जा सकता है।
ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें।
income tax Return में चूक गए तो होगी जेल? कितना पड़ेगा जुर्माना भारत में Income Tax रिटर्न भरने के लिए आपको 31 दिसंबर तक का समय आधिकारिक रूप से दिया जाता है। इसके बाद फाइल करने वालों को लेट फीस के रूप में अच्छा खासा रु खर्च होता है। इसकी लेट फीस 10,000 रु चुकानी होती है। जबकि 5 लाख रु तक की आय वाले टैक्स पेयर्स को लेट फीस के तौर पर मात्र 1 हजार रुपए ही पेनल्टी देनी होगी। लेकिन, ज्यादा आय वालों पर यह बढ़ता जाता है. अगर आप Income tax नहीं भरते हैं, तो विभाग आपको भेज सकता है. रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50% से लेकर 200% तक जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है.