10 हजार का देना होता है जुर्माना तय तारीख के अंदर आईटीआर न भरने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80आईएसी, 80आईबीए, 80जेजेए, 80जेजेएए, 80एलए, 80पी, 80पीए, 80क्यूओबी और 80आरआरबी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा। वहीं, तय समय पर आईटीआर दाखिल करने पर आपको नोटिस मिल सकता है।
समय पर रिटर्न भरने पर मिलता है यह फायदा आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90 प्रतिशत से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत एक फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय रहते रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।