उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक जरूरी खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर समय रहते आईटीआर नहीं फाइल किया जाता है तो इसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है।
लखनऊ•Dec 08, 2021 / 04:52 pm•
Karishma Lalwani
Income Tax Return File Till 31 December or Else Penality will be fine
Hindi News / Lucknow / 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना