आश्रयहीनों को मिलेगा आधार कार्ड अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया है कि, समुचित पहचान पत्र के अभाव में आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अब राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मान्य पहचान पत्र जरूरी दुबे ने बताया कि, आधार कार्ड जारी करने के लिए पहचान के मान्य दस्तावेजों के साथ-साथ यूआईडीएआई से निर्धारित प्रारूप पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के संचालकों, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अथवा उनके समकक्ष अधिकारी से निर्गत फोटोयुक्त प्रमाणपत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। इससे राशन कार्ड जारी करने में सहजता होगी।
डीएम व डीएसओ करेंगे पहचान-सत्यापन कार्य वंचितों की पहचान एवं सत्यापन का कार्य मंडलाययुक्त अपने पर्यवेक्षण में जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी के सहयोग से कराएंगे। कोई ऐसा पात्र व्यक्ति, जो खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है, वह हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-150 पर सूचना दे सकता है।