पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना होता है। वोटर आईडी कार्ड के जरिए वोटर्स की पहचान को वेरिफाई किया जाता है, ताकि कोई एक व्यक्ति दूसरे के बदले वोट न कर पाए। ऐसे में अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है, जिसका उपयोग कर मतदान कर सकेंगे।
वोटर आईडी कार्ड के अलावा इन 12 डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं इस्तेमाल
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
4. सर्विस आईडी कार्ड
5. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
6. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
7. ड्राइविंग लाइसेंस
8. पासपोर्ट
9. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
10. पेंशन कार्ड
11. MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
12. मनरेगा जॉब कार्ड
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
4. सर्विस आईडी कार्ड
5. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
6. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
7. ड्राइविंग लाइसेंस
8. पासपोर्ट
9. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
10. पेंशन कार्ड
11. MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
12. मनरेगा जॉब कार्ड