ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
– जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
– रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही से भरें
– खतौनी में खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूं के रकबे को अंकित करें
– संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करें
– पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं।
– इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है, ओटीपी भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा।
– जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
– रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही से भरें
– खतौनी में खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूं के रकबे को अंकित करें
– संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करें
– पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं।
– इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है, ओटीपी भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा।
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किसानों के लिए जरूरी बात
– खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की खरीद के लिए पंजीकर करा चुके किसानों को गेहूं विक्रय के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है
– क्रय केंद्रों पर बिक्री के समय किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य है।
– गेहूं बिक्री के तुरंत बाद खरीद केंद्र प्रभारी से पावती यानी रसीद लेना नहीं भूलें
किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो…
– किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 000 150 पर संपर्क करें
– जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या फिर तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क करें
– किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 000 150 पर संपर्क करें
– जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या फिर तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क करें