जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट्स
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्यामेन्द्र मोहन चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल या सांसद आदि से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक फॉर्म भरना होगा। इसके साथ मृतक का वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड और मृत व्यक्ति की मृत्यु का दिनांक, स्थान और समय से सम्बंधित शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करना होता है।
15 दिनों में मिल जाता है मुत्यु प्रमाण पत्र
श्यामेन्द्र मोहन चौधरी ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन फार्म को ऊपर बताये गये जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम में जमा करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह फॉर्म को एएनएम/आशा बहू के पास जमा करना होता है। फार्म जमा करने के 15 दिन बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है। मृत्यु प्रमाणपत्र बन जाने के बाद, इसे जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार में दर्ज किया जाता है। इसकी नकल मृतक के परिजनों को मिलती है।
मौत के 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मृत्यु के 21 दिनों की अवधि के बाद आप ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकेंगे, इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन ही बनवाना होगा। सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट (https://services.india.gov.in/) पर जाना होगा। यहां एक अकाउंट बनाकर डेथ फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। खुद नहीं भर पा रहे हैं तो आप जन सेवा केंद्र से या अपने राज्य की वेबसाइट से भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।