ये भी पढ़ें- हाथरस गैंगरेप केसः फिर मृतका के गांव दौड़ने लगीं गाड़ियां, कैमरों के फ्लैश से चौंधियाई आंखें यह है मामला- प्रकाश बजाज ने याचिका में यह दलील दी थी कि वह खुद राज्यसभा चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने यह कहते हुए उसे निरस्त कर दिया कि शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि है। बजाज का आरोप है कि नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है। अन्य लोगों के फॉर्म में भी समान त्रुटियां थी। लेकिन दोहरा मापदंड अपनाते हुए केवल याची का ही नामांकन पत्र खारिज किया गया। और किसी का नहीं किया गया। इस पर अदालत ने याचिका में पक्षकार बनाए गए सभी दस सदस्यों को नोटिस जारी किया है व 25 जनवरी को अगली सुनवाई नियत की है।
ये भी पढ़ें- ‘बंटी और बबली’ स्टाइल में डाला पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय को बेचने का विज्ञापन, 7.5 करोड़ लगायी कीमत यह जीते थे निर्विरोध चुनाव-यूपी से खाली हुई 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8, तो समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी ने एक-एक सीट जीती थीं। भाजपा से केंद्रीय मंत्री पुरी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी बृजलाल, हरिद्वार दुबे, नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा व गीता शाक्य ने जीत हासिल की। वहीं सपा से रामगोपाल यादव व बसपा से रामजीत गौतम निर्विरोध चुनाव जीते। इन सभी का 24 नवंबर 2026 तक कार्यकाल रहेगा।