यूपी सरकार ने वाहनों स्वामियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने अंतिम तिथि तय की है। इसमें कमर्शियल वाहनों को 15 अप्रैल तक की समय दिया गया है। जबकि निजी वाहनों के लिए 15 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने चार पहिया वाहन के लिए 250 रुपये व दो पहिया वाहन स्वामी के लिए 125 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य किया है। इसके बाद कंपनी का कर्मचारी वाहन मालिक के घर पहुंचकर एचएसआरपी लेकर लगा देगा। फिलहाल लखनऊ सहित चार जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। जल्द ही इस व्यवस्था को अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।
इन 10 शहरों में शुरू होगी व्यवस्था इन 10 शहरों में अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और झांसी शामिल हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की कार्यदायी संस्था रोजमार्टा कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी है।
ऐसे करें आवेदन – हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए सियाम की वेबसाइट पर क्लिक करें। – ऊपरी भाग पर बुक एचएसआरपी के विकल्प पर क्लिक करें। – वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य व संबंधित जनपद का नाम का चुनें।
– आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
– आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
– हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें। – इसके बाद वाहन के प्रकार व वाहन की निर्माता कंपनी का नाम पुन: चयन करें। – इसके बाद आपसे वाहन के ईंधन के प्रकार पूछा जाएगा, उस पर क्लिक करें।
– पुन: वाहन के प्रकार का चयन करें। – डीलर अपॉइंटमेंट के विकल्प का चयन करें। – डीलरशिप के शहर का चयन करते हुए पिनकोड अंकित करें। – प्रदर्शित डीलर में सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें।
– डीलर चयन के बाद नंबर प्लेट का शुल्क, टाइम स्लॉट के लिए संभावित तिथि प्रदर्शित होगी। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तिथि व समय के प्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक करें।