लखनऊ. सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और फ्यूल टाइप को अनिवार्य बना दिया है। यानि अगर आपकी गाड़ी पर ऐसा नंबर प्लेट और इंधन की जानकारी देने वाला कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगा है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य बना दिया है। अब अगर अब तक आप इसे नहीं ले सके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। घर बैठे इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। कुछ आसान से स्टेप करके आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बड़ी आसानी से पा सकते हैं। इसके लयिे आपको बस अपनी गाड़ी की कंपनी, मॉडल नंबर, फ्यूल टाइप आदि बताना होगा। यही कुछ मामूली डिटेल देकर बड़ी आसारी से इसकी बुकिंग की जा सकती है।
अलग-अलग गाड़ियों के लिये HSRP की कीमत भी अलग है। अगर आप सामान्य दो पहिया वाहन के लिये लेना चाहते हैं तो इसके लिये आपको 320-380 रुपये + GST (18%) देना होगा। इसी तरह अगर आपकी बाइक इंपोर्टेड या हाई एंड बाइक है तो आपको 400-500 रुपये + GST (18%) चुकाना होगा। हालांकि कुछ डीलरशिप ऑफलाइन भी HSRP उपलब्ध कराती हैं। ऑफलाइन कीमत कुछ इस तरह है। टूव्हीलर के लिए 300-400 रुपये और फोर व्हीलर्स के मामले में 600-1100 रुपये है।
ये है आसान स्टेप