लखनऊ. उत्तर प्रदेश में रहने वाले पुराने वाहन मालिकों लिये राहत की खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की टेंशन से उन्हें फिलहाल मुक्ति मिल गई है। यूपी में अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियों पर नंबर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता के आदेश पर फिलहाल अगले आदेश तक के लिये रेाक लगा दी गई है। परिवहन विभाग ने 22 अक्टूबर 2020 को इसके लिये आदेश जारी किया था। विभाग के इस कदम से पुरानी गाड़ियां रखने वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
नई गाड़ियों में तो बिक्री के साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने का प्रावधान होने से किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही है। पर पुरानी गाड़ियां रखने वालों के लिये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना काफी माथापच्ची भरा काम साबित हो रहा है। इसमें कई किस्म की दिक्कतें पेश आ रही थीं। ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी से लेकर मनमाना शुल्क वसूलने तक की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। विभाग ने इस परेशानी को समझते हुए फिलहाल अनिवार्यता के आदेश को वापस ले लिया है। इस बाबत आगे नया आदेश जारी किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने एचएसआरपी की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म किये जाने के बाद आरटीओ ऑफिस में वाहनों से संबंधित कई कार्यों पर लगी रोक भी हटा ली गई है। आदेश वापसी के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, एड्रेस चेंज, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, एनओसी, हाइपोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथैकेशन निस्तारीकरण, परमिट, परमिट सेकेंड काॅपी, परमिट रिन्यूअल, अस्थायी परमिट, स्पेशल परमिट और नेशनल परमिट जैसे कामों के लिये एचएसआरपी की बाध्यता खत्म हो गई है। अब ये सारे काम बिना एचएसआरपी रसीद के कराए जा सकेंगे।
परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि वह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को और आसान बनाएगा, ताकि इसमें होने वाली परेशानियाें से लोगों को छुटकारा मिल सके। इसे आसान बनाने के लिये विभाग खुद एक वेबसाइट तैयार करेगा। यह पोर्टल विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर तैयार किया जाएगा। अलग वेबसाइट तैयार हो जाने के बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को लेकर कोई नया आदेश जारी किया जाएगा और इसकी तारीखों का ऐलान होगा।