हाईकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन
याचिका में कहा कि इसके राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने अब तक उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई, जबकि वह वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके पदों पर भर्ती कर रही है। हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इसी मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। ये भी पढ़ें:- इस जिले में आज से सभी स्कूल तीन दिन रहेंगे बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई