लखनऊ

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारी किसानों से लाखों के बॉन्ड न भरवाए जाएं

– सीतापुर प्रशासन ने किसानों को जारी किया था बॉन्ड भरने का नोटिस

लखनऊFeb 03, 2021 / 03:35 pm

Neeraj Patel

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अलग-अलग जिलों में ट्रैक्टर मालिक किसानों से तरह-तरह के बॉन्ड वसूलना बंद करे। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सीतापुर के जिलाधिकारी को भी नसीहत दी। दरअसल, सीतापुर के प्रशासन ने बीते दिनों किसानों के किसी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस जारी किया था। इसके तहत किसानों से 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बॉन्ड भरने को कहा गया था। यही मामला अदालत तक पहुंचा, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

सीतापुर की अरुंधति धुरू द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि उन्होंने अब किसी भी किसान को नोटिस जारी नहीं किया है, साथ ही जो नोटिस जारी किए थे, वो अब निरस्त हो गए हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कोई भी अधिकारी आगे से इस तरह के कदम न उठाए। सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया लेकिन प्रशासन को चेतावनी भी दी है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी कि सीतापुर के डीएम और एसडीएम ने 19 जनवरी को कुछ किसानों को नोटिस जारी किया, जिनके पास ट्रैक्टर मौजूद हैं। दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में जिले में कोई प्रदर्शन या ट्रैक्टर परेड न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से किसानों से बॉन्ड मांगा गया था। सीतापुर प्रशासन की ओर से नोटिस में कहा गया था कि इस तरह के प्रदर्शन से जिले की शांति भंग हो सकती है, इसी कारण आप से पर्सनल बॉन्ड क्यों न लिए जाएं इसके कारण बताएं।

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