लखनऊ

GST एमनेस्टी योजना से कारोबारियों को मिलेगी राहत, 31 मार्च 2025 तक करें आवेदन

GST एमनेस्टी योजना के तहत 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में नोटिस प्राप्त कारोबारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। उन्हें केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी 31 मार्च 2025 तक जीएसटी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

लखनऊJan 21, 2025 / 02:13 pm

Ritesh Singh

कारोबारियों के लिए सुनहरा मौका

Gst Amnesty Scheme 2025: वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान नोटिस प्राप्त कारोबारियों के लिए जीएसटी विभाग द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत कारोबारियों को केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, और इसका उद्देश्य व्यापारिक जगत को वित्तीय दबाव से राहत देना है।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: कारोबारियों को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके एमनेस्टी योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है।
  • ब्याज और जुर्माने से छूट: इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कारोबारियों को केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा। ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
  • पिछले वित्तीय वर्ष के मामलों का निस्तारण: योजना के तहत 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के जीएसटी मामलों का निपटारा किया जा रहा है।
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विभागीय दृष्टिकोण

जीएसटी एडिशनल कमिश्नर डॉ. श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि यह योजना कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम व्यापारिक जगत में पारदर्शिता और कर अनुपालन को बढ़ावा देगा। योजना के तहत कारोबारियों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों से उबरने का मौका मिलेगा।

योजना का महत्व

  • कर अनुपालन में सुधार: एमनेस्टी योजना का उद्देश्य कारोबारियों को प्रोत्साहित करना है कि वे अपने टैक्स से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करें।
  • आर्थिक दवाब में कमी: ब्याज और जुर्माने से राहत मिलने के कारण कारोबारियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
  • व्यवसायियों के लिए नया अध्याय: यह योजना उन व्यवसायियों के लिए एक नई शुरुआत का मौका प्रदान करती है, जिन्होंने किसी कारणवश अपने टैक्स मामलों का निपटारा नहीं किया।

योजना की मुख्य विशेषताएं

पहलू
विवरण
लागू अवधि31 मार्च 2025 तक
लाभार्थी2017-18, 2018-19, 2019-20 के कारोबारी
लाभब्याज और जुर्माने में छूट
आवेदन प्रक्रियाजीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

योजना से जुड़े लाभ

  • वित्तीय जिम्मेदारियों का निपटारा: कारोबारियों को बकाया टैक्स जमा करके अपने वित्तीय मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा।
  • कानूनी विवादों से बचाव: इस योजना के तहत आवेदन करने से कारोबारी कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं।
  • सरकार के साथ सहयोग: यह योजना सरकार और व्यापारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
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कारोबारियों के लिए सुझाव

  • आवेदन में देरी न करें: योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च 2025 से पहले आवेदन सुनिश्चित करें।
  • दस्तावेजों को तैयार रखें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें।
  • समय पर टैक्स जमा करें: बकाया टैक्स को समय पर जमा करें, ताकि योजना का पूरा लाभ लिया जा सके।

सरकार और व्यापार के बीच बेहतर तालमेल

एमनेस्टी योजना का उद्देश्य न केवल व्यापारियों को राहत देना है, बल्कि सरकार और व्यापारिक जगत के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना भी है। सरकार को इससे कर राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, और व्यापारिक जगत को राहत मिलने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

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