कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिन की पेड लीव
योगी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के तहत किसी दुकान या कंपनी में जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें करना वायरस के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। इसके अलावा जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ता भी देना होगा।
नए नियम भी लागू
योगी सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश में कई पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद भी दूसरी बार मुंह ढके बाहर पकड़े जाने पर 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी। यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालो को 500 रुपए का दंड भरना होगा। सरकार ने इन पाबंदियों को बढ़ाते हुए कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन भी कर दिया है।