कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने हेल्थ इंश्योरेंस की मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में आम आदमी पि स रहा है। अभी सरकार के पास कोई ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, जिससे सभी को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए। वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि योगी सरकार तत्काल सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराये और प्रदेश की ध्वस्त चिकित्सा-व्यवस्था को दिल्ली सरकार की तर्ज पर दुरुस्त करनी चाहिए।
यह भी पढ़ें
Health Insurance Policy लेना हुआ महंगा, पॉलिसीधारकों ने कहा अब नहीं कराएंगे बीमा
आयुष्मान भारत योजना : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का इलाज
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) भी कहा जाता है। एबीवाई के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों सभी सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना : तय आय वर्ग वाले नौकरी-पेशा लोगों को लाभ
केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने कम आय वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इसका फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत ईएसआई के अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25 हजार रुपए है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ दिया जाता है।
केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने कम आय वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना उपलब्ध करा रखी है। इसका फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत ईएसआई के अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25 हजार रुपए है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा लाभ दिया जाता है।