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गोरखनाथ मंदिर हमला में अहमद मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगा, केस लखनऊ ट्रांसफर

Gorakhpur Temple Attack गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) लगा दिया गया है। और अहमद मुर्तजा अब्बासी के मुकदमे को एटीएस कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है।

लखनऊApr 17, 2022 / 11:05 am

Sanjay Kumar Srivastava

गोरखनाथ मंदिर हमला में अहमद मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगा, केस लखनऊ ट्रांसफर

गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) लगा दिया गया है। और अहमद मुर्तजा अब्बासी के मुकदमे को एटीएस कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शनिवार को एटीएस टीम ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। शनिवार दोपहर मुर्तजा का रिमांड खत्म हो रही थी। एटीएस गोरखनाथ मंदिर हमले जांच तेजी से कर रही है।
अहमद मुर्तजा अब्बासी ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर अचानक हमला किया था। गोरखनाथ थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करने के साथ चार अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस पूछताछ के लिए 11 अप्रैल तक मुर्तजा को रिमांड पर दे दिया था। पांच अप्रैल को यह केस एटीएस को ट्रांसफर हो गया। और मुर्तजा एटीएस की कस्टडी में आ गया। 11 अप्रैल को कोर्ट ने अब्बासी की रिमांड बढ़ा कर 16 अप्रैल कर दी। दो दिन तक एटीएस ने मुर्तजा से गोरखपुर में पूछताछ की और बुधवार रात लखनऊ ले आई। अब मुर्तजा को शनिवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया है।
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यूएपीए क्या है जानें

यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इसके तहत पुलिस ऐसे अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों में एटीएस/एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के पास काफी शक्तियां होती है।
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