बिजली निगम के वाणिज्य निदेशक ने क्या आदेश दिया?
बिजली निगम के वाणिज्य निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को एक महीने का नोटिस जारी किया जाए। जो स्वीकृत भार से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं। इसके बाद ही उनके कनेक्शन में बिजली का भार बढ़ाया जाए। यह भी पढ़ेंः 54 जिलों में IMD ने जारी किया ट्रिपल अलर्ट, पांच जिले रेड जोन में, जानें बारिश का लेटेस्ट अपडेट दरअसल, बिजली कंपनियां बिना नोटिस उपभोक्ताओं के कनेक्शन का भार बढ़ा रही थीं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन के उच्च अधिकारियों के सामने इसपर आपत्ति दर्ज कराते हुए नियामक आयोग के नियमों का पालन कराने की मांग की थी।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता परिषद ने उठाई आवाज
यूपी बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया “मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार 7.38 करोड़ किलोवाट था। इसके मुकाबले पारवर कारपोरेशन के 132 केवी बिजली सब स्टेशनों की कुल क्षमता करीब 5.86 करोड़ किलोवाट ही है। ऐसे में बिजली कंपनियों को पहले अपने सिस्टम की क्षमता बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद उपभोक्ताओं के कनेक्शन में भार बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।” यह भी पढ़ेंः कारोबारियों के घर में बिछे मिले नोटों के गद्दे, 30 अधिकारी गिन रहे रुपये, अब तक कितना कैश मिला? उन्होंने आगे बताया “इस समय उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जब उपभोक्ता अपने स्वीकृत भार के बराबर बिजली का उपभोग कर रहे हैं। तब बिजली कंपनियों का सिस्टम कांप रहा है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन पहले अपने सिस्टम का भार बढ़ाए। ताकि उपभोक्ताओं को उनके स्वीकृत भार के बराबर बिजली हमेशा मिल सके। इसके बाद जो उपभोक्ता अपने स्वीकृत भार से ज्यादा बिजली उपभोग करेंगे। उनके कनेक्शन का भार बढ़ाने पर विचार किया जाए।”