अधिसूचना में शामिल है कई कार्य है कृषि कार्य अधिसूचना में बताया गया है कि, खेत की जुताई-बुआई, उत्पादन, उगाना-काटना, भंडार करना, उपज को मंडी के लिए तैयार करना, मंडी में देना या मंडी तक पहुंचाने जैसे कृषि कार्य माने गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के म्यूनिसिपल या कैंटोनमेंट की सीमा के छह किमी के भीतर के फार्म के श्रमिक व मशरूम की खेती में लगे श्रमिक भी दायरे में आएंगे। वन या काष्ठ कला संबंधी कार्य जो खेती के साथ किए जाते हैं के अतिरिक्त दुग्ध उद्योग, पशुधन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन के कार्य भी इस श्रेणी में रखे गए हैं। मजदूरी की प्रति घंटा दर किसी भी सूरत में दैनिक दर के छठवें हिस्से से कम नहीं होगी।
यह भी पढ़े – यूपी में अब रेप मामले में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत अभी तक 201 रुपए प्रतिदिन थी न्यूनतम मजदूरी मई 2022 में कोरोना काल के वक्त कृषि कार्य भूमि जोतने, बोने, फसल को उगाने, काटने में मंडी के लिए तैयार करने, मंडी तक परिवहन करने समेत कई अन्य श्रेणियों में काम करने वाले में कामगार की न्यूनतम मजदूरी 201 रुपए प्रतिदिन और 5226 रुपए प्रतिमाह की दर से दी जाती थी।