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प्रदेश के लगभग 3.30 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज देने का प्रावधान है। अप्रैल, मई और जून माह के बिजली बिल में ब्याज राशि भी दर्ज की जाती है। ऐसे में जितना ब्याज मिलता है, उतना बिजली बिल की राशि कम हो जाती है। इस बार ब्याज राशि नहीं दी गई। उपभोक्ता परिषद ने पूरे मामले में नियामक आयोग में शिकायत की।
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