लखनऊ

बीएसपी सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, 2019 में चुनाव जीतने के बाद से ही नहीं पहुंचे संसद

घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिल गई है। 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही संसद अभी तक नहीं जा सके हैं।

लखनऊAug 30, 2023 / 04:36 pm

Anand Shukla

घोसी बसपा सांसद अतुल राय

घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय को जमानत दे दी है। 11 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अतुल राय के खिलाफ 24 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 12 मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, बाकी मुकदमों में वह बरी हो चुके हैं।

2019 में चुनाव के दौरान ही उनके ऊपर बलिया की छात्रा ने शारीरिक शोषण समेत कई आरोप लगाए थे। इसके बाद से वह फरार हो गए थे। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी के डर से प्रचार के लिए भी नहीं आए थे। चुनाव जीतने के बाद अतुल राय ने सरेंडर कर दिया था। तभी से वह जेल में हैं।

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गैंगस्टर मामलें में मिली जमानत

इस मामले में चुनाव जीतने के बाद 22 जून 2019 को अतुल राय को जेल भेज दिया गया था। छात्रा से रेप मामले में अतुल राय पहले ही बरी हो चुके हैं। हालांकि, इसी केस के आधार पर अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

अतुल राय को अब ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब घोसी विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अतुल राय की जमानत से किस पार्टी को फायदा मिलेगा।

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