लखनऊ

मुख्तार अंसारी की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें, गैंगस्टर मामले में 17 और 20 मई को फिर होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

Gangster Mukhtar Ansari मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के दो मामले में 17 और 20 मई को आएगा फैसला, हो सकती है ये अंतिम सुनवाई।

लखनऊMay 06, 2023 / 05:08 pm

Ritesh Singh

जज दुर्गेश पांडे ने सुनाया फैसला

मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के दो अन्य मामलों में भी जल्द आएगा फैसला आना है। आज एमपी एम एल ए कोर्ट में अंतिम सुनवाई के बाद 17 मई और 20 मई पड़ी है फैसले की तारीख।
यह भी पढ़ें

Lucknow News: सर्विलांस टीम ने बरामद किये 15 लाख कीमत के फोन, जानिए क्या बोले डीसीपी उत्तरी

जज दुर्गेश पांडे ने सुनाया फैसला

अवगत कराना है कि जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के दो मुकदमों में एमपी, एमएलए कोर्ट जनपद गाजीपुर के जज दुर्गेश पांडे के माध्यम से सुनवाई जिसका विवरण है।
1- मु.अ.स.- 482/2010 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
थाना करंडा जनपद गाजीपुर
वाद संख्या-557/2012
आरोप पत्र -01- ए-26 दिनांक 27.05.2011,

वादी- चंद्रकांत सिंह थानाध्यक्ष करंडा गाजीपुर

बनाम:-1 मुख्तार अंसारी पुत्र स्व. सुभान अल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला मोहल्ला युसूफपुर कस्बा व थाना महमूदाबाद जनपद गाजीपुर
2-राधे उर्फ राधे श्याम हरिजन पुत्र दसराज हरिजन निवासी मोहम्मदपुर पाली थाना नंदगंज गाजीपुर

3-सोनू यादव पुत्र जवाहिर यादव निवासी परसही थाना कोतवाली कुल गवाहों की संख्या 9 है, जिसमे 7 लोगों की गवाही हो चुकी है। 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एवं 1 लोगों की गवाही शेष है, जिसमे अग्रिम तिथि 17.05.23 नियत की गई है।
2- मु.अ.स. 1182/2009 धारा 307, 506, 120 बी IPC
थाना महमूदाबाद जनपद गाजीपुर
वाद संख्या-10A/2010
आरोप पत्र -1- ए-163 दिनांक 24-11-2009
वादी- मीर हसन पुत्र मु. इजराइल निवासी मलिकपुरा थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर

बनाम-

1- मुख्तार अंसारी पुत्र स्व. सुभान अल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला मुहल्ला युसूफपुर कस्बा व थाना महमूदाबाद जनपद गाजीपुर।
2-सोनू यादव पुत्र जवाहिर यादव निवासी परसही थाना कोतवाली गाजीपुर
कुल गवाहों की संख्या 6 है। जिसमें 2 लोगों की गवाही हो चुकी है और 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमे अग्रिम तिथि 20.05.23 नियत की गई है।

Hindi News / Lucknow / मुख्तार अंसारी की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें, गैंगस्टर मामले में 17 और 20 मई को फिर होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.