गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाने वाले कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज करने व विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा ही गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति की जांच व उसकी कुर्की की कार्यवाही करते थे। लेकिन अब जब हरदोई में गैंगस्टर प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है तो फिर पुलिस कर्मचारी अफजल की मदद से गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्तों की संपत्ति व उसकी कुर्की की कार्यवाही करेंगे।
स्ट्रेट के गठन को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी कि जिले में अनेक अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक अलग-अलग मुकदमों में अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित करने का काम किया जाता था और इन्हीं पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभ्यर्थियों की संपत्ति की कुर्की व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाती थी जो काफी कठिन होती थी। ऐसे में अब जब अलग से प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है तो संपत्ति की जांच व धवस्तीकरण की कार्रवाई आसान व प्रभावी होगी।