लखनऊ

सावधान! गीला और सूखा कूड़ा अलग नहीं किए तो देना होगा 2000 जुर्माना

Swachh Bharat Mission के तहत 10 तक डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। इसके अन्तर्गत 4 मार्च 2023 से जुर्माना वसूला जाएगा।
 

लखनऊFeb 27, 2023 / 07:34 pm

Adarsh Shivam

Uttar Pradesh को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार अब नए नियम को लागू की है। इससे पहले यूपी के नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन लोग स्वच्छता के प्रति सजग नहीं हुए। इसलिए अब यूपी को स्वच्छ बनाने के लिए सख्ती की जा रही है।

 

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यूपी के समस्त नगरीय निकायों में अब कूड़े को अलग करने का काम किया जाएगा। बता दें, ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय उत्तर प्रदेश के ‘10 तक डोर टू डोर’ अभियान के तहत 4 मार्च 2023 से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का होगा।

10 तक डोर टू डोर अभियान की हुई शुरुआत
राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय नेहा शर्मा ने सभी नगर आयुक्तों और अधिकारियों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। नेहा शर्मा ने कहा, “स्वच्छ भारत मिशन नगरीय उत्तर प्रदेश के तहत 1 फरवरी से प्रदेश भर में 100 % डोर-टू-डोर कलेक्शन किया गया। साथ ही कूड़ा पृथक्कीकरण सुनिश्चित करने के लिए 10 तक डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की गई।”

नेहा शर्मा ने कहा, “इस अभियान के 3 चरण हैं। पहला चरण प्रार्थना, दूसरा सहमत था। दूसरा चरण आगामी 3 मार्च को पूरा होने जा रहा है। तीसरे और अन्तिम चरण में चार मार्च से कूड़ा को अलग-अलग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।”
अनुपालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई
नेहा शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा “4 मार्च से 31 मार्च 2023 तक सुनियोजित तरीके से डेली नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में हाउसहोल्ड का निरीक्षण कर सोर्स सेगीग्रेशन का अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।
हेल्पलाइन 1533 का प्रचार प्रसार
निदेशक नेहा शर्मा ने कहा, “आम जनमानस भी डोर टू डोर की सेवाएं न प्राप्त होने की दशा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस परिस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की हेल्पलाइन 1533 पर शिकायत कराई जा सकती है।”
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नेहा शर्मा ने कहा, “अधिकारियों को इस हेल्पलाइन सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निकाय के कर्मचारी सेग्रीगेटेड वेस्ट न इकट्ठा करे। सेग्रीगेटेड वेस्ट को मिक्स करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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