लखनऊ

10 वर्षीय बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल कारावास की सजा

Rapist father punished:अपनी 10वर्षीय बेटी से रेप के दोषी एक पिता को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये मामला काफी चर्चाओं में रहा था।

लखनऊDec 12, 2024 / 04:15 pm

Naveen Bhatt

बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है

Rapist father punished:अपनी10 वर्षीय बेटी से रेप करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना उत्तराखंड के गोपेश्वर के जोशीमठ में साल 2022 में घटी थी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मोहन पंत के मुताबिक जोशीमठ में 10 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहती थी। साल 2022 में पीड़िता की मां अपने गांव गई थी। तीन दिन बाद उसने अपने बच्चों को भी गांव बुला लिया था। इसके बाद जब मां 10 साल की बेटी को नहला रही थी तो उसने उसके शरीर पर दाने देखे। बेटी के प्राइवेट पार्ट पर भी सूजन थी। जब पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पीड़िता ने मां को बताया कि पिता ने उसके साथ घिनौनी हरकत की है। इस पर मां ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।

पीड़िता को तीन लाख प्रतिकर

अपनी बेटी से रेप करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश विध्यांचल सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोषी को पॉक्सो ऐक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी प्रतिकर के रूप में पीड़िता को 30 दिन के भीतर तीन लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
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