गरीब और वंचितों के घर भी होंगे रोशन
यूपी सरकार का उद्देश्य है कि हर घर रोशन हो। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 10 रुपए की शुल्क राशि तय की गई है। वहीं, एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ‘झटपट बिजली कनेक्शन योजना’ के तहत बिजली कनेक्शन लेने के लिए 100 रुपए की शुल्क राशि को जमा करना होगा। बता दें कि योजना में आवेदन करने के 10 दिनों के बाद आवेदक के घर में बिजली कनेक्शन होगा।
यूपी सरकार का उद्देश्य है कि हर घर रोशन हो। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए योजना के तहत बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 10 रुपए की शुल्क राशि तय की गई है। वहीं, एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ‘झटपट बिजली कनेक्शन योजना’ के तहत बिजली कनेक्शन लेने के लिए 100 रुपए की शुल्क राशि को जमा करना होगा। बता दें कि योजना में आवेदन करने के 10 दिनों के बाद आवेदक के घर में बिजली कनेक्शन होगा।
यह भी पढ़े – कानपुर से जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी हबीबुल गिरफ्तार, 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की थी योजना ऑनलाइन करना होगा आवेदन खासबात ये है कि योजना का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने इस योजना को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन का माध्यम चुना है। उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन लेने के लिए झटपट पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। शुल्क और अन्य जरूरी जानकारियां देने के बाद उन्हें विभाग की ओर से झटपट बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। विद्युत विभाग ने इस पोर्टल पर और भी कई सुविधाएं दी हैं। यहां पर उपभोक्त अपना बिजली बिल भी सही करा सकते हैं।
बिजली कनेक्शन के लिए ये जरूरी बातें एपीएल और बीपीएल दोनों श्रेणी के परिवार बिजली कनेक्शन लेने के लिए योजना के तहत पात्र है।
– योजना के माध्यम से राज्य के वही निवासी बिजली कनेक्शन लेने के लिए पात्र होंगे जिनके पास अभी किसी प्रकार का कोई बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है।
– अगर आप बिजली विभाग के पहले से कोई देनदार है तो इस योजना के तहत आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
– आवेदक योजना के माध्यम से एक ही कनेक्शन लेने के लिए पात्र होगा।
– उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी ही योजना में बिजली कनेक्शन लेने के पात्र होंगे।
– योजना के माध्यम से राज्य के वही निवासी बिजली कनेक्शन लेने के लिए पात्र होंगे जिनके पास अभी किसी प्रकार का कोई बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है।
– अगर आप बिजली विभाग के पहले से कोई देनदार है तो इस योजना के तहत आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
– आवेदक योजना के माध्यम से एक ही कनेक्शन लेने के लिए पात्र होगा।
– उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी ही योजना में बिजली कनेक्शन लेने के पात्र होंगे।