लखनऊ

योगी सरकार ने दी मृतक आश्रितों को राहत, शिक्षा विभाग में मनचाहे जिले में मिलेगी नियुक्ति

योगी सरकार ने शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अब आश्रितों को उनके मनचाहे जिले में नियुक्ति के मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में समूह क व ख के अधिकारियों व समूह ग व घ के कर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाती है।

लखनऊDec 10, 2021 / 02:17 pm

Karishma Lalwani

EducationDepartment Dependent of Deceased Appointment Desired District

लखनऊ. योगी सरकार ने शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। अब आश्रितों को उनके मनचाहे जिले में नियुक्ति के मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में समूह क व ख के अधिकारियों व समूह ग व घ के कर्मियों के आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाती है। अभी तक किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रित को उसी मंडल के किसी जिले में नियुक्ति दी जाती रही है। लेकिन अब वह दूसरे मंडल और उससे संबंधित जिले का विकल्प भी दे सकेंगे। यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. सर्वेंद्र बहादुर सिंह की ओर से जारी किया गया है।
दूसरे मंडल में नियुक्ति का फैसला

दरअसल, कोविड महामारी के कारण मृत अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने के मामले में कई लोगों ने दूसरे मंडल में नियुक्ति का आग्रह किया। अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) ललिता प्रदीप ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय इंटर कालेज में एक सहायक अध्यापक की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी को उसी मंडल में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने के आदेश किए गए। मगर उसे दूसरे मंडल में नियुक्त करने की मांग की। ऐसे में विचार करने के बाद मृतक आश्रितों को दूसरे विभाग में भी नियुक्ति का फैसला किया गया है।
7 दिन में नियुक्ति का आदेश

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर मृतक अधिकारी व कर्मी के आश्रित उसी मंडल जिसमें वह तैनात था और उसी के जिले में नियुक्ति चाहता है, तो उसे सात दिन में नियुक्ति दे दी जाए। अगर आश्रित दूसरे मंडल के किसी जिले में तैनाती चाहता है, तो इस मामले में उसके आवेदन को नियुक्ति प्राधिकारी दो सप्ताह में अग्रसारित करेगा। इसके बाद उसे 15 दिनों में नियुक्ति दी जाएगी।
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