रियल एस्टेट कारोबारी तुलसियानी समूह के डायरेक्टर अनिल कुमार व महेश कुमार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में निवेशकों ने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों के आधार पर ही ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था।
लुभावने ऑफर देकर बुक कराए गए थे फ्लैट
निवेशकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें कई तरह के लुभावने ऑफर देकर फ्लैट बुक कराए गए थे। पर, बाद में इस कम्पनी ने अपने वायदे के मुताबिक उन लोगों को फ्लैट नहीं दिया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया था कि कम्पनी ने चार फ्लैट पंजाब नेशनल बैंक में एक अनुबंध के तहत बंधक रखकर चार करोड़ 63 लाख रुपए का ऋण ले लिया था। इसकी किस्त कम्पनी ने नहीं जमा की और पूरी रकम हड़प ली। निवेशकों को फ्लैट भी नहीं दिए गए। ईडी की जांच में यह भी आया था कि बैंक से हड़पी रकम को कंपनी के डायरेक्टरों ने अपनी दूसरी कम्पनी के खातों में जमा कर ली थी। इसका इस्तेमाल कई सम्पत्तियां खरीदने और अन्य ऋणों को अदा करने में लगा दिया था। 2023 में मिली थी जमानत
पुलिस ने डायरेक्टर अनिल को चार नवम्बर, 2022 को गिरफ्तार किया था। हजरतगंज पुलिस ने 30 जनवरी, 2023 को कोर्ट में अनिल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अक्टूबर, 2023 में अनिल कुमार तुलसियानी को जमानत मिल गई थी। ईडी इस मामले में अभी जांच कर रहा है। इस कम्पनी के अन्य डायरेक्टर की सम्पत्ति का भी ब्योरा तैयार किया जा रहा है।