ये भी पढ़ें- यूपी में 120 नई गौशाला खोलने की तैयारियां, गौसेवकों की भी होगी नियुक्ति, जिलाधिकारियों से मांगा गया प्रस्ताव परिवहन विभाग का कहना है कि सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक छूट दी गई है। इस दौरान ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको 5000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्यु करवाने के प्रक्रिया के बारे में भी बताया।
विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रिन्यु करवाने के प्रक्रिया के बारे में भी बताया।
– सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं – ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें – डीएल सेवाओं पर क्लिक करें – डीएल नंबर के साथ अन्य जानकारियां दें
– सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें – इसके बाद नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करें – पेमेंट करें – आरटीओ कार्यालय बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच करेगा – आपके दस्तावेजों को वेरीफाइल किया जाएगा।
– लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा।