लखनऊ

उत्तराखंड UCC बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी, सीएम धामी ने कहा- यह हर्ष और गौरव का क्षण

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है।

लखनऊMar 13, 2024 / 02:47 pm

Aman Kumar Pandey

pushkar singh dhami

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का रास्ता अब साफ हो गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा तैयार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को बुधवार 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स X के जरिए दी।
सीएम धामी ने सोशल साइट एक्स X पर लिखा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ-साथ महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। इसके साथ उन्होंने पोस्ट में राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है।
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उन्होंने आगे लिखा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।

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