दरअसल, यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस और बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ हर हाल में पात्र किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि ओटीएस के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसमें अभी और मेहनत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2023 के बाद जिनका बिजली बकाया शेष रहेगा या फिर बिजली चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय और जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किए जाएं। मोटी चमड़ी वाले बकायेदारों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 1 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को सरचार्ज में 80 फीसदी छूट मिल रही है। वहीं बिजली चोरी में दर्ज मामलों में भी 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। बतौर एके शर्मा इस योजना के तहत तीसरे चरण में भी 1 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 3 किलोवॉट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों को शत प्रतिशत योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें। इसमें कोताही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।