प्रधान डाकघर सुलतानपुर के सहायक पोस्ट मास्टर राजेश वर्मा ने बताया कि सुलतानपुर और अमेठी जिले के 500 डाकघरों में यह सुविधा शुरू होने वाली है। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए बस आपको एक फोन कॉल क्षेत्रीय डाकिया (पोस्टमैन) को करना होगा। इसके बाद डाकिया आपके घर पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सारी प्रक्रिया पूरी कर देगा।
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नहीं देना होगा नकद शुल्कपोस्टमास्टर राजेश वर्मा ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र निर्गत करने के कार्य में 800 कर्मी लगाए गए हैं। घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डाक विभाग 70 रुपये शुल्क वसूलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा दी गई है कि वह किसी तरह का नकद भुगतान नहीं करें। यह रकम उनके बैंक खाते में आने वाली पेंशनराशि से काट ली जाएगी।
पेंशन धारकों के लिए आधार नंबर जरूरी
पेंशनभोगियों को नजदीकी डाकघर में पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर जमा करना होगा। आधार नंबर भी जरूरी है। आधार नंबर के जरिए ही पोस्टमैन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो स्वत: ही पेंशन जारी करने वाले सम्बंधित विभाग या बैंक में अपडेट हो जाएगा।
पेंशनभोगियों को नजदीकी डाकघर में पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर जमा करना होगा। आधार नंबर भी जरूरी है। आधार नंबर के जरिए ही पोस्टमैन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो स्वत: ही पेंशन जारी करने वाले सम्बंधित विभाग या बैंक में अपडेट हो जाएगा।
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नवम्बर-दिसम्बर में देना होता है जीवन प्रमाण पत्रपोस्टमास्टर राजेश वर्मा ने बताया कि पेंशनधारक बुजुर्गों को हर नवम्बर-दिसम्बर माह में पेंशन पाने के लिए बैंकों, कोषागारों को जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अब इस भागदौड़ को खत्म कर दिया है। अब सम्बंधित डाकिया फोन कॉल पर घर पहुंच कर वरिष्ठ नागरिकों का बायोमीट्रिक हाजिरी लेकर संबंधित बैंकों और कोषागारों को प्रेषित कर देगा।
क्या होता है जीवन प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण होता है। इसें जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है। प्रतिवर्ष इसे नवम्बर-दिसम्बर में अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा करना होता है। इसे डिजिटली भी सबमिट किया जा सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण होता है। इसें जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है। प्रतिवर्ष इसे नवम्बर-दिसम्बर में अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा करना होता है। इसे डिजिटली भी सबमिट किया जा सकता है।