आपको बता दें कि दिव्यांगों के साथ ही रेलवे ने बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी लोअर बर्थ की सुविधा देने की बात कही है। रेलवे बोर्ड की तरफ से 31 मार्च को अलग अलग जोन के लिए आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है।
भारतीय रेलवे की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि स्लीपर क्लास में चार सीट (दो निचली और दो मध्य सीट), AC थर्ड में दो सीट(एक निचली और एक मध्य सीट), AC3 (इकोनोमी) में दो सीट (एक निचली और एक मध्य की सीट) दिव्यांग लोगों और उनके साथ सफर कर रहे लोगों के लिए रिजर्व होगी।
भारतीय रेलवे बोर्ड ने कहा है कि गरीब रथ ट्रेन में 2 लोअर बर्थ और 2 अपर बर्थ सीट रिजर्व रखने का नियम है। हालांकि इस सुविधा के लिए इन लोगों को किराया पूरा देना होगा। यदि ‘एसी चेयर कार’ की बात करें तो इस ट्रेन में भी दो सीट दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी।
अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन में कन्फर्म लोअर बर्थ की सुविधा पहले से मिल रही है। इसके लिए रेलवे में अलग से कानून है। बता दें कि 45 साल से अधिक उम्र की महिला यात्री को लोअर बर्थ लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना होगा। रेलवे खुद अपनी तरफ से इन यात्रियों को अपने आप ही लोअर बर्थ अलॉट कर देगी।