अपर मुख्य सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अंतिम संस्कार के लिए श्मशान गृह और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कराया जाएगा। यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू किया गया है। अंतिम संस्कार को लेकर होने वाले खर्च को नगर निकाय अपने स्वयं के मदों से खर्च करेगा। संबंधित परिवार के लिए इसे निशुल्क किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम का मूल कर्तव्य है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कोरोना वायरस से मृतक हुए लोगों का निशुल्क अंतिम संस्कार कराएं। इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है।