इस मामले में पहले, डॉ. मोहम्मद कामरान ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट के समक्ष सांसद के खिलाफ मानहानि के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर ट्रायल कोर्ट ने सांसद बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) को तलब किया था। याची के वकील का कहना था कि सांसद ने शिकायतकर्ता के संबंध में सरकारी अफसरों को पत्र लिखे थे। सांसद ने ये पत्र प्रकाशित होने को कहीं नहीं भेजे। इससे शिकायतकर्ता की मानहानि (Defamation Case Against Brij Bhushan Singh) होने का मामला नहीं बनता था। इसके बावजूद याची को मानहानि मामले में तलब किए जाने का आदेश दिया गया, जो कानून की मंशा के खिलाफ था।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरणों में मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में सभी सात चरणों में चुनाव होंगे। वहीं यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट पर पांचवें फेस में मतदान होंगे। यहां के मौजुदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। लेकिन बाजेपी ने अभी तक उन्हें कैंडिडेट नहीं बनाया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा हा कि क्या बीजेपी उन्हें इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाएगी।
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