जाने रात्रि कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन – नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि के जुड़े लोगों के आने-जाने के लिए उनके परिचय पत्र को ही पास माना जाएगा।
– रेलवे, बस स्टेशन या एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर जा सकेंगे। – पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा।
– सफाई और स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज, मेट्रो जैसी सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी आ-जा सकेंगे। – एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कों, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य और सरकारी भवनों के व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
– मंडी से होने वाला थोक व्यापार मंडी परिषद के तय समय अनुसार चलेगा। – आकाशवाणी और दूरदर्शन की रात्रि प्रसारण सेवाओं के साथ ही सरकारी, गैर सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान व संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने कार्यों के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र ही पास होगा।
– सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस सेवा प्रदाता, इलेक्ट्रिीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर आदि सर्विस कार्य के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे। – औद्योगिक कारखाने जिनमें आईटी से जुड़े उद्योग सम्मिलित हैं, वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मचारियों को भी नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी।