प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी तैनात होंगे जो दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच होना सुनिश्चित करेंगे। संदिग्ध रोगी पाये जाने पर उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था और आरटीपीसीआर जांच कराते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जिम्मेदारी भी इनके जिम्मे होगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक-एक डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया जाए। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जाये। साथ ही इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर में प्रतिदिन कोविड-19 सम्बन्धी समीक्षाएं अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।
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होली पर बिना अनुमित नहीं होंगे कोई कार्यक्रम, रेन डांस और शराब पार्टी पर भी रोक
होली को लेकर दिशा-निर्देशमुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व-त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने से बचाया जाये। साथ ही इन आयोजनों में सुनिश्चित किया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूर्णतः पालन हो।