ये भी पढ़ें- यूपी में 24,000 पार हुई कोरोना संक्रिमतों की संख्या, अब तक 718 की हुई मौत लखनऊ (सदर) तहसीलदार शंभू शरण सिंह ने इस बारे में बताया कि कि हसनगंज थाना क्षेत्र की दो दुकानों को सील किया गया है, इसमें एनवाई फैशन सेंटर और एक कबाड़ की दुकान शामिल है। ट्रांसगोमती एडीएम विश्वभूषण मिश्रा ने 13 फरवरी को यह कार्यवाही के लिए आदेश जारी किए थे। बताया जा रहा है कि गारमेंट की दुकान के सहायक स्टोर मैनेजर धरमवीर सिंह व कबाड़ की दुकान के मालिक, माहेनूर चौधरी उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने हसनगंज थाना क्षेत्र में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। एडीएम ने उन्हें 30 दिनों के अंदर 21.76 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को सील करने की चेतावनी भी दी गई थी।
ये भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की सदस्यता पर मंडराया खतरा, विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला रखा सुरक्षित अभी भी यह लोग भरपाई कर देते हैं तो सील हट जाएगी। वहीं गुरुवार से अन्य आरोपियों की संपत्तियां सील की जाएंगी।