प्रतिदिन 110 रुपये तक किराया
क्लस्टर विद्यालय योजना के तहत एक तय क्षेत्र के भीतर स्थित कुछ स्कूलों का विलय कर क्लस्टर स्कूल बनाया जाना है। जहां परिवहन सुविधा मुहैया न हो पा रही हो, वहां प्रतिदिन अधिकतम 110 रुपये तक दिए जा सकते हैं। किराया घर से स्कूल की दूरी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस योजना से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। ये भी पढ़ें:- उत्तराखंड में अगले माह लागू हो जाएगा UCC, बदल जाएंगे ये नियम, सीएम को सौंपी रिपोर्ट