हो सकेंगे शादी संबंधी आयोजन-
शादी सम्बन्धी आयोजन हो सकेंगे। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जाएगी व 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ ही अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जाएगी और इसमें भी 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
शादी सम्बन्धी आयोजन हो सकेंगे। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जाएगी व 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ ही अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जाएगी और इसमें भी 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
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इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ग्रामीण व कुछ शहरी क्षेत्रों में जहां अनुमति है, वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हाॅटस्पाॅट के बाहर जहां औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होना है, वहां संजीदगी के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।
इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ग्रामीण व कुछ शहरी क्षेत्रों में जहां अनुमति है, वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हाॅटस्पाॅट के बाहर जहां औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होना है, वहां संजीदगी के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।
खुलेंगी शराब की दुकानें- अब प्रदेश भर में हॉटस्पॉट व कन्टेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे जरूरी है। जारी निर्देशानुसार दुकानें खुलने का समय सुबह 10 से शाम 7 बजे तक रहेगा। वहीं एकल दुकानें ही खुलेंगी। मतलब वह दुकानें, जो इलाके में इकलौती हों, जिनके आस-पास कोई और दुकान न हो व मार्केट प्लेस नहीं होनी चाहिए।
वाहनों के परिचालन को लेकर निर्देश-
साथ ही टैक्सी, कैब सेवाएं, एक ड्राइवर और दो सवारियों के साथ जनपद के भीतर चल सकेंगी। जनपद के बाहर नहीं जा सकेंगी। ग्रीन जोन के अंदर बसों के संचालन की अनुमति है। यह संचालन 50 % क्षमता के साथ होगा। बस डिपो भी 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। माल व वस्तु परिवहन पर पहले भी छूट थी, अब भी छूट रहेगी। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप माल परिवहन का आवागमन रहेगा। कोविड मैनेजमेंट के अंतर्गत 5 या उसस अधिक लोग एकत्रित न हों यह सुनिश्चित करना होगा।
साथ ही टैक्सी, कैब सेवाएं, एक ड्राइवर और दो सवारियों के साथ जनपद के भीतर चल सकेंगी। जनपद के बाहर नहीं जा सकेंगी। ग्रीन जोन के अंदर बसों के संचालन की अनुमति है। यह संचालन 50 % क्षमता के साथ होगा। बस डिपो भी 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। माल व वस्तु परिवहन पर पहले भी छूट थी, अब भी छूट रहेगी। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप माल परिवहन का आवागमन रहेगा। कोविड मैनेजमेंट के अंतर्गत 5 या उसस अधिक लोग एकत्रित न हों यह सुनिश्चित करना होगा।
ये भी पढ़ें- सीएम योगी ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख की दी मदद, अखिलेश-प्रियंका ने भी कहा यह निजी कार्यालय खुलेंगे 33% क्षमता के साथ- वहीं अब ई-काॅमर्स की आवश्यक गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। निजी कार्यालय 33% क्षमता से खुलेंगे, शेष को ‘वर्क फ्राॅम होम’ करना होगा। समस्त सरकारी कार्यालयों में उपसचिव या उससे ऊपर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 33% क्षमता के साथ यहां भी काम होगा। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं जैसे पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी, कस्टम, नगर निगम, नगर पालिका में पूरी उपस्थिति आवश्यक होगी।
काॅलोनी व आवासीय परिसर में खुलेंगी दुकानें-
शहरों के अंदर माॅल, मार्केट प्लेस व बाकी बड़े मार्केट बंद रहेंगे लेकिन बाजार में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकान को अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में समस्त एकल दुकानों को अनुमति रहेगी। काॅलोनी के अंदर, आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, आवश्यक व गैर आवश्यक दोनों तरह की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। दुकानदारों से अपील है कि चूना आदि से गोला बनाकर जगह निर्धारित कर दें, रस्सी के जरिए आवश्यक दूरी का निर्धारण कर दें
शहरों के अंदर माॅल, मार्केट प्लेस व बाकी बड़े मार्केट बंद रहेंगे लेकिन बाजार में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकान को अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में समस्त एकल दुकानों को अनुमति रहेगी। काॅलोनी के अंदर, आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, आवश्यक व गैर आवश्यक दोनों तरह की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। दुकानदारों से अपील है कि चूना आदि से गोला बनाकर जगह निर्धारित कर दें, रस्सी के जरिए आवश्यक दूरी का निर्धारण कर दें
श्रमिकों का होगा बीमी-
उद्योग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। कोई भी कारण ऐसा न रहे कि भवन, कैफेटेरिया, कार्यालय सभा कक्ष, उपकरण, लिफ्ट केबिन, बाथरूम, टाॅयलेट्स, दीवारें आदि संक्रमित हों, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इन वाहनों को 50% की यात्री क्षमता के अनुसार चलाया जाएगा। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन, मशीनरी या उपकरणों पर कीटनाशक का स्प्रे किया जाएगा। कार्यस्थल में प्रवेश करते व निकलते समय थर्मल स्कैनिंग होगी, जो भी कर्मी व श्रमिक होंगे, उनका बीमा होगा। साथ ही हाथ धोने व सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।
उद्योग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। कोई भी कारण ऐसा न रहे कि भवन, कैफेटेरिया, कार्यालय सभा कक्ष, उपकरण, लिफ्ट केबिन, बाथरूम, टाॅयलेट्स, दीवारें आदि संक्रमित हों, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इन वाहनों को 50% की यात्री क्षमता के अनुसार चलाया जाएगा। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन, मशीनरी या उपकरणों पर कीटनाशक का स्प्रे किया जाएगा। कार्यस्थल में प्रवेश करते व निकलते समय थर्मल स्कैनिंग होगी, जो भी कर्मी व श्रमिक होंगे, उनका बीमा होगा। साथ ही हाथ धोने व सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।