लखनऊ

मुख्य सचिव का बड़ा आदेश:दूसरे राज्यों के लोगों की खरीदी जमीनों का ब्योरा तलब

Strictness On Land Mafia:मुख्य सचिव ने नियम विरुद्ध तरीके से दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए धड़ल्ले से खरीदी जा रही जमीनों का पूरा ब्योरा तलब किया है। सीएस ने सभी जिलाधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद नियम विरुद्ध तरीके से खरीदी गई जमीनों को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा।

लखनऊOct 11, 2024 / 08:26 am

Naveen Bhatt

राज्य में भू माफिया पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है

Strictness On Land Mafia:राज्य में भू-माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में धड़ल्ले से जमीनें खरीद रहे हैं। यहां के पर्यटक स्थलों पर दूसरे राज्यों के लोगों ने बड़ी तादात में जमीनें खरीद ली हैं। इसी को लेकर राज्य में कड़ा भू-कानून लागू करने की मांग उठ रही है। कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों के द्वारा खरीदी गई जमीनों का ब्योरा राजस्व परिषद को सौंपें। उसके बाद भू माफिया की पूरी कुंडली तैयारी हो जाएगी।

होटल-स्कूल के नाम पर भी खरीदी जमीनें

उत्तराखंड से बाहर के ऐसे लोग, जिन्होंने उद्योग, स्कूल, होटल, कालेज, अस्पताल समेत दूसरे प्रयोजनों के लिए मंजूरी लेकर जमीन खरीदी है, उनका भी ब्यौरा राजस्व परिषद को उपलब्ध कराना होगा। तय प्रयोजनों के अनुरूप भूमि को विकसित न करने और भूमि का प्रयाग नहीं करने वालों की भी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा। राज्य गठन के बाद तमाम लोगों ने कारोबार और अन्य विकास कार्यों के नाम पर जमीनों की खरीद की मंजूरी लेकर जमीनों को डंप कर लैंड बैंक तैयार कर दिया। अब नियम विरुद्ध तैयार किए गए इस लैंड बैंक पर सरकार की नजर है।
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तीन बिंदुओं में देनी है रिपोर्ट

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। पहले ये बताना है कि उनके जिले में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदी है। इसके साथ ही राज्य से बाहर के लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीदी है, उसमें ये देखना है कि एक ही परिवार के कितने लोगों ने अलग-अलग भूमि की खरीद की। नियम विरुद्ध हुई खरीद से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों को कार्रवाई के रूप में नोटिस जारी करने होंगे। उसके साथ ही इस प्रकार की जमीनों को सरकार में निहित करने की कार्रवाई भी शुरू करनी होगी।

12.5 एकड़ से अधिक की खरीद पर भी नजर

पूर्व में त्रिवेंद्र सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट से पहले भू-कानून में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद जो लोग उद्योग, होटल, रिजॉर्ट, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल निर्माण को 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी मंजूरी देने का प्रावधान किया गया था। इस नए प्रावधान को लेकर शिकायतें रहीं कि कुछ लोगों ने मंजूरी का लाभ उठाकर बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया है। जमीन लेने के बाद कोई काम नहीं किया। मुख्य सचिव ने ऐसी जमीनों का जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर ब्योरा मांगा है।

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