शासन स्तर से मिली थी अनुमति
फिल्म अभिनेता को उस समय शासन के आदेश पर लमगड़ा में बड़े पैमाने जमीन खरीदने की अनुमति मिली थी। अब सीएम के आदेश पर जांच शुरू हुई तो बाहरी राज्यों के कुल 23 लोग ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने यहां जमीन खरीदी, लेकिन लंबे समय से उपयोग नहीं किया। दरअसल, भू-कानून के अनुसार उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोग भवन निर्माण के लिए अधिकतम सवा नाली जमीन ही खरीद सकते हैं। उससे अधिक भूमि खरीदने के लिए शासन और प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया है। अल्मोड़ा जिले में बाहरी राज्यों के लोगों ने अलग-अलग प्रायोजनों के लिए जमीनें खरीदी हैं। कई लोगों ने प्रायोजन पूरा नहीं किया है। ऐसे लोगों की जमीनें राज्य सरकार जब्त करने वाली है। ये भी पढ़ें:- स्कूटी खरीदने की जलन में फूंक दिया पड़ोसी का घर, चार की मौत, सात घायल