जेडएएलआर ऐक्ट में केस दर्ज होंगे
उत्तराखंड के नौ जिलों में भू-कानून का जमकर उल्लंघन हुआ है। बाहरी राज्यों के लोगों ने यहां पर बड़ी तादात में जमीनें खरीदकर उसका मानकों के तहत उपयोग नहीं किया है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होने से हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि खरीद संबंधी अनुमति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेडएएलआर ऐक्ट के सेक्शन 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त कर, उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। 11 जिलों से रिपोर्ट मिल गई है। ये भी पढ़ें:-
निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण की तैयारी, ड्राफ्ट तैयार नैनीताल और हरिद्वार की रिपोर्ट तलब
राज्य के नौ जिलों में भू-कानून के नियमों को ताक पर रखकर पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों में गड़बड़ियां प्रकाश में नहीं आई हैं। समीक्षा बैठक में सामने आया कि जिन 11 जिलों की रिपोर्ट मिली है, उनमें से नौ जिलों में भू-उपयोग का उल्लंघन हुआ हैं। कुछ प्रकरण में जिला स्तर पर केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। शेष प्रकरण, जिनमें भूमि का निर्धारित प्रयोजन हेतु भू-उपयोग नहीं किया गया है, उनके संबंध शासन से कार्रवाई को लेकर निर्देश मांगे गए हैं। हरिद्वार और नैनीताल जिले से रिपोर्ट अब तक शासन को नहीं भेजी गई हैं। दोनों जिलों के डीएम से शासन ने 24 घंटे के भीतरी रिपोर्ट मांगी है।